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Delhi court trashes fake degree case against Irani

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New Delhi, Oct 18 : In a relief to Union Minister Smriti Irani, a trial court here on Tuesday dismissed a plea to issue summon against her for allegedly giving false information about her educational qualifications in her affidavit to the Election Commission of India.

The complaint was filed to harass the Minister, the Patiala House district court said.

Metropolitan Magistrate Harvinder Singh said prayer for seeking summon against Irani “is dismissed”, and observed that the complaint has been filed after delay of 11 years and because the original elections affidavit of 2004 is not available.

The court was hearing a private complaint filed by Ahmer Khan, who accused Irani of submitting varying details about her educational qualifications in her three affidavits filed before the Election Commission for the Lok Sabha and Rajya Sabha elections held in 2004, 2011 and 2014.

“So where the original evidence has already been lost due to passage of number of years, the secondary evidence available will probably be not able to withstand test of judicial scrutiny, there is great delay of around eleven years in filing of the complaint, the said delay could be not condoned as complainant is not an aggrieved person,” the court said.

“The complaint does not appear to have been filed for vindication of majesty of justice and maintenance of law and order, the complaint appear to have been filed by needlessly harass the proposed accused (Irani).”

“The fate of the case can be foreseen as inevitable failure due to loss of original evidence because of great delay and the court needs to relieve itself from the burden of adjudicating such inconsequential claims case, therefore, prayer for summoning of proposed accused is hereby declined,” the court said.

In the last hearing, the Election Commission official submitted a certificate regarding authentication of the election affidavits filed by Irani in the 2004 election.

The Election Commission had earlier submitted documents that were a copy of the file extracted from its official website.

At that time, the commission told the court that Irani’s original 2004 election affidavit was misplaced, the complainant’s counsel told the media outside court.

Khan, who filed the complaint in April 2015, sought action against Irani on the charge of lying on oath about her educational qualifications.

His counsel K.K. Manan and Anjali Rajput alleged that the BJP leader declared herself to be a 1996-batch graduate from Delhi University’s School of Correspondence in her affidavit filed for the 2004 Lok Sabha election, when she contested from Delhi’s Chandni Chowk constituency.

But in her affidavit for the 2014 Lok Sabha election, when she contested from Amethi in Uttar Pradesh, she allegedly said she did her B. Com. (Part I) in 1994 from Delhi University’s School of Open Learning.

In yet another affidavit filed on July 11, 2011, for the Rajya Sabha election from Gujarat, Irani said her highest educational qualification was B.Com (Part I) from Delhi University’s School of Correspondence.

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दिवाली पर पाबंदी के बावजूद दिल्ली में खूब चले पटाखे, जहरीली हुई हवा

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नई दिल्ली, 25 अक्तूबर (live24india) : दिवाली पर दिल्ली और एनसीआर में सुबह से ही वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है, जो रात होने के साथ पटाखों के धुएं से और बिगड़ता चला गया। मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान के मुताबिक, दिवाली की रात 12 बजे दिल्ली का AQI 323 दर्ज किया गया। वहीं, यूपी के नोएडा का इससे भी बुरा हाल है, यहां AQI 342 दर्ज किया गया। वहीं सबसे ज्यादा खराब स्थिति दिल्ली यूनिवर्सिटी क्षेत्र की है, यहां एक्यूआई 365 तक पहुंच गया। जो बेहद खराब श्रेणी में आता है।

दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे चलाने पर लगी पाबंदी का उल्लंघन करते हुए दिल्लीवासियों ने दिवाली की रात न सिर्फ आतिशबाज़ी की, बल्कि तेज़ आवाज़ वाले पटाखे फोड़े। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पिछले हफ्ते कहा था कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर छह महीने तक की जेल की सजा और 200 रुपये का जुर्माना लग सकता है। वहीं रात के परवान चढ़ने के साथ ही पटाखों की आवाज़ तेज़ होती गई और इसने अनुमति प्राप्त डेसिबल सीमा का भी उल्लंघन किया गया।

लोगों को पटाखे चलाने से रोकने के लिए नियम बनाए जाने के बावजूद शाम होते ही दक्षिण से लेकर उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम दिल्ली समेत शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों ने आतिशबाज़ी शुरू कर दी।

बहरहाल, प्रतिबंध के बावजूद शाम छह बजे से ही शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों ने आतिशबाजी शुरू कर दी। दक्षिण दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश, नेहरू, प्लेस, मूलचंद समेत अन्य इलाकों में शाम से ही पटाखों की आवाज सुनी गई। पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर, मयूर विहार, शाहदरा, यमुना विहार समेत कई इलाकों में यही स्थिति रही। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की मुनिरका में कथित रूप से तेज आवाज वाले पटाखे फोड़े गए हैं।

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CM अरविंद केजरीवाल का ऐलान, आज से अप्लाई किए बिना नहीं मिलेगी बिजली फ्री

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नई दिल्ली, 14 सितंबर (live24india) :-  दिल्ली में अब उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी, जो इसके लिए आवेदन करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने साफ कर दिया है कि, इसके लिए आज से ही आवेदन कर सकेंगे और इसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है जिसपर मिस कॉल के माध्यम से आवेदन होगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, कुछ लोग फ्री बिजली नहीं लेना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों ने ईमानदार सरकार बनाई, पहले बिजली बहुत जाती थी लेकिन अब राजधानी में 24 घंटे बिजली आती है। हमारी सरकार ने राजधानी में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया है। वहीं भ्रष्टाचार खत्म कर सरकारी पैसा बचाया है और इसी पैसे से दिल्ली के लोगों को सुविधा दी जा रही है।

दिल्ली सरकार के मुताबिक, दिल्ली में कुल 58 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर है, जिसमें 47 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती है। 30 लाख लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं। 16 से 17 लाख लोगों के आधे बिल आते हैं। 200 से 400 यूनिट तक आधा रेट है। कुछ लोगों की सही डिमांड थी कि हम बिजली का बिल दे सकते हैं, तो सब्सिडी क्यों दी जा रही है।

केजरीवाल ने एक नंबर भी जारी किया है। इसपर मिसकॉल करने के बाद एक लिंक आएगा, उस लिंक पर जाने के बाद फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके साथ ही फिजिकली फॉर्म देने या मोबाइल पर रजिस्टर्ड करने के तीन दिनों में मैसेज आ जाएगा और आज से ये सुविधा शुरू हो गई है।

दिल्ली निवासी यदि 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर देंगे, तो उन्हें 1 अक्टूबर से लाभ मिलेगा। यदि कोई नवंबर और दिसंबर में अप्लाई करेंगे, तब उसी महीने से सब्सिडी मिलेगी। वरना, पिछले महीने का बिल देना पड़ेगा। इस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए घर-घर तक कैंपेन शुरू करेंगे। साल में एक बार उपभोक्ताओं को सब्सिडी मांगने और हटाने का मौका मिलेगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने इसको लेकर कुछ महीने पहले फैसला लिया था कि उन्हें ही सब्सिडी मिलेगी, जो अप्लाई करेगा। 1 अक्टूबर से जो मांगेगे, उन्हें ही फ्री बिजली मिलेगी।

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बिना पटाखे की दिल्ली में मनेगी दिवाली, पटाखे बैन होने की ये हैं दो बड़ी वजह

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नई दिल्ली, 7 सितंबर (live24india) :-   दिल्ली सरकार ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक को 1 जनवरी 2023 तक बढ़ा दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस बार ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक लगा दी गई है।

दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक को लेकर कहा कि प्रदूषण के खतरे की वजह से बैन को जारी रखने का फैसला किया गया है। उन्होंने इसे लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश बताया है। गापोल राय ने कहा कि इसे सख्ती से लागू किया जाएगा और इसके लिए दिल्ली पुलिस से सहयोग लिया जाएगा। इस बार ऑफलाइन के साथ पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है।

गोपाल राय ने ट्वीट किया कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री/डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।

दिवाली में दम घोंटू हो जाती है हवा

बता दें कि दिल्ली में हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है। दिवाली के आसपास तो हवा दम घोंटू हो जाती है। प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड पार चला जाता है। हालांकि, पिछले साल भी पटाखों की बिक्री पर रोक थी, लेकिन इसे सख्ती से लागू कराना हमेशा चुनौती भरा रहा है। दिवाली पर पटाखों पर बैन को लेकर राजनीति भी खूब होती रही है।

पिछले साल भी लगा था बैन

पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जारी आदेश में पटाखों पर रोक लगाने की दो वजहें बताई गई है. पहली वजह कोरोना को बताया गया है. आदेश में लिखा गया है कि दिल्ली में कोविड की एक और लहर आने का खतरा है, ऐसे में अगर पटाखों को फोड़ने की अनुमति दी जाती है तो लोग इकठ्ठा हो सकते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा।

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